COTPA law implemented on OTT platform Archives - Divya India News https://divyaindianews.com/News_id/tag/cotpa-law-implemented-on-ott-platform Latest Hindi News & Information Portal Sat, 02 Sep 2023 05:42:17 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.1 https://divyaindianews.com/wp-content/uploads/2022/05/cropped-Screenshot-2022-05-23-115018-32x32.jpg COTPA law implemented on OTT platform Archives - Divya India News https://divyaindianews.com/News_id/tag/cotpa-law-implemented-on-ott-platform 32 32 OTT प्लेटफॉर्म पर कोटपा कानून लागू, तंबाकू से जुड़ी चेतावनी दिखाना अनिवार्य https://divyaindianews.com/News_id/29498 Sat, 02 Sep 2023 05:42:17 +0000 https://divyaindianews.com/?p=29498 नई दिल्ली। ओवर-दी-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म पर कोटपा कानून शुक्रवार से लागू हो गया। अब उन्हें भी सिनेमा हॉल की तरह वेबसीरीज और फिल्मों में तंबाकू से जुड़ी चेतावनियों का प्रसारण करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 31 मई को अधिसूचना जारी कर रहा था कि एक सितंबर से यह बदलाव अमल में आएंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स द्वारा …

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नई दिल्ली। ओवर-दी-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म पर कोटपा कानून शुक्रवार से लागू हो गया। अब उन्हें भी सिनेमा हॉल की तरह वेबसीरीज और फिल्मों में तंबाकू से जुड़ी चेतावनियों का प्रसारण करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 31 मई को अधिसूचना जारी कर रहा था कि एक सितंबर से यह बदलाव अमल में आएंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स द्वारा तंबाकू को बढ़ावा देने का मुद्दा सबसे पहले जागरण प्राइम ने उठाया था।

ओटीटी पर चेतावनी दिखाना अनिवार्य

स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, ओटीटी प्लेटफॉर्म कार्यक्रम की शुरुआत और मध्य में कम से कम 30 सेकंड की अवधि के तंबाकूरोधी जागरूकता वाले वीडियो प्रदर्शित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान तंबाकू उत्पादों या उनके उपभोग के दृश्य आने पर “तंबाकू से कैंसर होता है” या “तंबाकू जानलेवा है” डिस्क्लेमर दिखाना होगा।

कार्यक्रम की शुरुआत और मध्य में तंबाकू के प्रयोग के कुप्रभावों पर न्यूनतम 20 सेकंड की अवधि का एक ऑडियो-विजुअल प्रसारित करना होगा। ये नियम सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के ब्रांड के प्रदर्शन या किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद प्लेसमेंट और तम्बाकू उत्पादों के प्रदर्शन या प्रचार पर भी प्रतिबंध लगाते हैं।

आदेश का पालन नहीं होने पर होगी कार्रवाई

अधिसूचना में कहा गया था कि यदि ओटीटी प्लेटफॉर्म इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों वाली एक अंतर-मंत्रालयी समिति, स्वत: प्रेरणा से या किसी शिकायत पर कार्रवाई करेगी।

इस बीच, खबर है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नियमों को लागू करने के लिए सरकार से तीन महीनों की अतिरिक्त मोहलत मांग रहे हैं। इस पर सरकार जल्द ही फैसला ले सकती है।

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