![mukhtar ansari afzal ansari court verdict today](https://divyaindianews.com/wp-content/uploads/2023/04/mukhtar-ansari-afzal-ansari-court-verdict-today-780x431.jpg)
गाजीपुर। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और भाई बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी के लिए शनिवार का दिन बड़ा होने वाला है। गैंगस्टर के मामले में गाजीपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट शनिवार को फैसला सुनाएगी। मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म हो सकती है।
भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में दर्ज केस के आधार पर अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर लगा था। वहीं माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रुंगटा की हत्या के मामले में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। दोनों भाईयों के खिलाफ मुहम्मदाबाद थाने में 2007 में क्राइम नंबर 1051 और 1052 दर्ज हुआ था।
क्या है मामला?
2019 में अफजाल अंसारी गवाहों के मुकर जाने के चलते कृष्णानंद राय हत्या के मामले में बरी हो चुके हैं। जबकि मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय और नंदकिशोर रुंगटा दोनों ही हत्याकांड में बरी हो गया था। दोनों भाई गवाहों के अपने बयान से मुकर जाने के चलते बरी हुए थे।
15 साल पुराना है मामला
कृष्णानंद राय की 2005 में हुई हत्या के मामले में 2019 में कोर्ट ने दोनों भाइयों को बरी कर दिया था। जबकि नंदकिशोर रूंगटा की हुई हत्या के मामले में 2001 में मुख्तार अंसारी बरी हो गया था।
गवाहों के मुकरने से बढ़ी मुश्किलें
गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि कोर्ट गवाहों के मुकरने की वजह से बरी होने के आधार पर कड़ा फैसला सुना सकती है।