ज्ञानवापी में ASI सर्वे को इलाहाबाद HC की हरी झंडी, जल्द शुरू होगा सर्वेक्षण

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी। मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे के खिलाफ अपील की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। अब अदालत के फैसले के बाद ज्ञानवापी में सर्वे तुरंत शुरू होगा।

कोर्ट ASI सर्वेक्षण को लेकर मस्जिद समिति की चुनौती खारिज करते हुए कहा कि न्याय के हित में वैज्ञानिक सर्वेक्षण जरूरी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का ASI सर्वेक्षण शुरू होगा। सत्र न्यायालय के आदेश को HC ने बरकरार रखा है। बता दें कि विष्णु शंकर जैन, ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

क्या है मामला

बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत के आदेश भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की 30 लोगों की टीम सोमवार 24 जुलाई को काशी में ज्ञानवापी परिसर में दाखिल हुई और वजूखाने को छोड़कर ज्ञानवापी का कोना-कोना खंगालने में जुट गई। टीम यह पता लगाने में जुटी थी कि ज्ञानवापी को लेकर हिंदू या मुस्लिम किस पक्ष का दावा मजबूत है?

ये पता लगाया जाना है कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद हिंदू मंदिर के ढांचे के ऊपर है? क्या मस्जिद परिसर में कमल, डमरू, त्रिशूल जैसे निशान हैं? क्या मस्जिद की दीवार पर देवी-देवताओं की कलाकृति हैं? ज्ञानवापी मस्जिद में तीन गुंबद कितने पुराने हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी रोक

उधर, सर्वे को चैलेंज करती मुस्लिम पक्ष की याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी थी। कोर्ट का आदेश आया कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे रोक दिया जाए। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करने को कहा।

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