GST Return Filing में टैक्सपेयर को हो रही थी दिक्कत, बढ़ा दी गई डेडलाइन

नई दिल्ली। टैक्सपेयर को जीएसटी रिटर्न फाइल (GST Return Filing) करना अनिवार्य है। इसकी डेडलाइन 10 अप्रैल 2024 थी लेकिन बुधवार को करदाताओं को जीएसटी फाइल करने में परेशानी हो रही थी। तकनीकी दिक्कतों की वजह से वह रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे थे।

ऐसे में करदाता को राहत देने के लिए जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ने एक्स पर पोस्ट की। इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि जीएसटीआर -1 के लिए रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख 12 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है।

जीएसटी टेक ने कहा कि जीएसटीएन ने देखा है कि करदाताओं को तकनीकी समस्याओं के कारण बुधवार से रुक-रुक कर जीएसटीआर-1 दाखिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे पोर्टल पर प्रतिक्रिया धीमी हो गई है।

ऐसे में जीएसटीएन ने सीबीआईसी इंडिया को सिफारिश की है कि मासिक करदाताओं के लिए जीएसटीआर-1 दाखिल करने की नियत तारीख एक दिन यानी 12/4/24 तक बढ़ा दी जाए। इसका मतलब है कि करदाता आज भी जीएसटी फाइल कर सकता है। जीएसटी फाइल करने के लिए आज आखिरी दिन है।

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