अखिलेश को लगा झटका, आजम के बाद इस विधायक की सदस्यता खत्म; जानें वजह

लखनऊ। कानपुर जिले की सीसामऊ विधानसभा सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी को एमपी-एमएलए कोर्ट से आगजनी के मामले में सात वर्ष की सजा सुनाए जाने के साथ उनकी विधानसभा की सदस्यता भी समाप्त हो गई है। विधानसभा सचिवालय जल्द ही रिक्त सीट की अधिसूचना जारी करेगा।

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि जैसे ही किसी विधायक या सांसद को दो वर्ष या इससे ऊपर की सजा मिलने का आदेश न्यायालय से होता है उसी दिन से सदस्यता अपने आप चली जाती है।

विधानसभा सचिवालय को जैसे ही डीएम या फिर गृह विभाग की तरफ से न्यायालय के आदेश की जानकारी दी जाएगी तत्काल उस सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। सीट रिक्त होने की अधिसूचना भारत निर्वाचन आयोग उपचुनाव कराने के लिए भेज दी जाएगी।

पहले भी कई विधायकों की सदस्यता हुई समाप्त

इससे पहले भी योगी सरकार में कई विधायकों की सदस्यता सजा मिलने के कारण जा चुकी है।

रामपुर से सपा विधायक मो. आजम खां की सदस्यता हेट स्पीच मामले में तीन वर्ष की सजा सुनाए जाने के कारण चली गई थी।

सोनभद्र के दुद्धी से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड की सदस्यता नाबालिग से रेप के मामले में सजा होने के बाद जा चुकी है।

मुजफ्फरनगर दंगों के एक मामले में दो वर्ष की सजा सुनाए जाने पर खतौली के भाजपा विधायक विक्रम सिंह सैनी की सदस्यता भी जा चुकी है।

लालजी वर्मा ने विधायकी छोड़ी

अंबेडकरनगर की कटेहरी से सपा विधायक लालजी वर्मा ने शुक्रवार को विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। वे अंबेडकरनगर से लोकसभा चुनाव जीते हैं।

उन्होंने अपना त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को सौंपा। इस बार लोकसभा चुनाव में नौ विधायक सांसद बने हैं। इन सभी को 14 दिनों के अंदर एक जगह की सदस्यता छोड़नी होगी।

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