
रामपुर। सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम पर अब स्टांप शुल्क में हेराफेरी करने के आरोप लगे हैं। इस मामले में रामपुर डीएम कोर्ट ने उन पर 3.70 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है।
कोर्ट ने यह भी कहा है कि उन्हें यह राशि 1.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा करनी होगी। अब्दुल्ला आजम ने 2019 और 2022 में सदर तहसील क्षेत्र में कुछ जमीनें खरीदी थीं। आरोप है कि उन्होंने इन जमीनों पर स्टांप शुल्क कम दिया था। इसी मामले की जांच के बाद डीएम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
अब्दुल्ला आजम ने 2019 और 2022 में सदर तहसील क्षेत्र में जमीन खरीदी थी। उन्होंने अलग-अलग तारीखों में चार बैनामे कराए थे। आरोप है कि उन्होंने आवासीय जमीन को कृषि भूमि बताकर सरकार को 1.77 करोड़ रुपये का स्टांप शुल्क कम दिया।
जब यह मामला सामने आया, तो पहले एसडीएम सदर और बाद में एडीएम एफआर व एआईजी स्टांप से इसकी जांच कराई गई। जांच में पता चला कि 1.77 करोड़ रुपये की स्टांप चोरी हुई है. इसके बाद उनके खिलाफ डीएम कोर्ट में मामला दर्ज किया गया।
1.5 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा करना होगा पैसा
प्रभारी डीजीसी रेवेन्यु प्रेम किशोर पांडेय ने बताया कि डीएम कोर्ट ने चारों मामलों पर अपना फैसला सुना दिया है। तीन मामलों में स्टांप चोरी की रकम का दोगुना जुर्माना लगाया गया है।
वहीं, एक मामले में स्टांप चोरी की रकम का चार गुना जुर्माना लगाया गया है। इस तरह कुल मिलाकर 3 करोड़ 70 लाख 83 हजार 708 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह राशि 1.5 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा करनी होगी।
आवासीय जमीन को कृषि भूमि बताया
अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि उन्होंने आवासीय जमीन को कृषि भूमि बताकर स्टांप शुल्क कम दिया। आवासीय जमीन पर स्टांप शुल्क ज्यादा होता है, जबकि कृषि भूमि पर कम। इसलिए, उन्होंने सरकार को कम टैक्स दिया।
अब डीएम कोर्ट ने इस मामले में उन पर जुर्माना लगाया है। उन्हें 3.70 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना भरना होगा। साथ ही, उन्हें इस राशि पर 1.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।