नई दिल्ली। Electoral Bonds मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की याचिका पर आज सुनवाई की। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने SBI को फटकार लगाई है। उन्होंने कह कि 26 दिन में आपने क्या किया। ये बेहद गंभीर मामला है।
सुप्रीम कोर्ट ने SBI को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई को सिर्फ सीलबंद कवर खोलना है, विवरण एकत्र करना है और चुनाव आयोग को जानकारी देनी है। पिछले 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए? आपका आवेदन उस पर चुप है।
क्या बोले वकील हरीश साल्वे?
वहीं, सुप्रीम कोर्ट में SBI की ओर से पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने बताया कि बैंक को चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण जमा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। साल्वे का कहना है कि SBI की समस्या यह है कि पूरी प्रक्रिया को उलटना पड़ेगा। एसओपी ने सुनिश्चित किया था कि कोर बैंकिंग सिस्टम और बांड नंबर में खरीदार का कोई नाम नहीं हो।
SBI ने 30 जून तक का मांगा था वक्त
चुनावी बांड पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि हमने आपसे अपने फैसले के अनुसार स्पष्ट खुलासा करने को कहा है। बता दें कि एसबीआई ने राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने की समय सीमा को 30 जून तक बढ़ाने की मांग की थी।