नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के खिलाफ चार साल के लिए पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही के आयकर विभाग के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस पार्टी की याचिका खारिज की। हाल ही में कोर्ट ने 2014 से 2017 वर्ष बीच के करों के पुनर्मूल्यांकन के खिलाफ कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया था।
गौरतलब है कि कांग्रेस ने 105 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया कर की वसूली के लिए आयकर विभाग की ओर से जारी नोटिस पर रोक लगाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। इससे पहले शुक्रवार को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने उनके बैंक खातों की वसूली और फ्रीज करने की आयकर विभाग की कार्यवाही के खिलाफ स्थगन याचिका खारिज कर दी थी।
पिछले सप्ताह, आयकर अपीलीय अधिकरण ने विगत वर्षों के ‘टैक्स रिटर्न’ में विसंगतियों के लिए जुर्माना लगाने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की अपील को खारिज कर दिया था। पार्टी ने पहले कहा था कि कांग्रेस के कोष पर रोक लगाने का अधिकरण का आदेश ‘‘लोकतंत्र पर हमला’’ है क्योंकि यह लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आया है। इससे पहले अधिकरण (ITAT) ने यहां आयकर विभाग द्वारा 210 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाए जाने के खिलाफ कांग्रेस की अपील खारिज कर दी थी।