संभल में मिली अवैध मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर, SDM ने निरीक्षण कर दिया निर्देश

संभल। उप्र के संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में 24 नवंबर 2024 को हिंसा की आग में झुलसे संभल में एक मस्जिद लोक निर्माण विभाग की संपत्ति में बनी मिली है। उसके सामने सड़क पार धर्मकूप मंदिर का भी हिस्सा अतिक्रमण के रूप में चिह्नित किया गया है। प्राथमिक विद्यालय की भूमि पर मदरसा भी संचालित किया जा रहा है।

SDM वंदना मिश्रा ने बुधवार को निरीक्षण कर अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। एसडीएम ने बताया हाल ही में किए गए भूमि सर्वेक्षण में सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण का पता चला है। इसे हटवाया जाएगा।

संभल-बेहजोई मार्ग पर हयातनगर क्षेत्र में एक ओर मस्जिद और दूसरी ओर मंदिर है। इस वजह से मार्ग भी संकरा हो गया है। एसडीएम ने बताया कि मस्जिद का अधिकांश हिस्सा सरकारी भूमि पर है।

राजस्व रिकार्ड में जांच करने पर भी इसकी पुष्टि हुई है। मंदिर का कुआं और चबूतरा भी सरकारी भूमि पर है। कुछ दिन पहले ग्राम पंचायत की भूमि पर उवैस नामक व्यक्ति ने बिना अनुमति के दुकान खोली थी। इसे हटा दिया गया है।

प्राथमिक विद्यालय के लिए दर्ज भूमि पर मदरसा संचालित किए जाने की जानकारी मिली है। रिकॉर्ड में यह भूमि प्राथमिक विद्यालय के नाम पर ही है, लेकिन वहां स्कूल नहीं है।

एसडीएम को आसपास के लोगों ने बताया कि मस्जिद और मंदिर करीब 25 से 30 साल पुराने हैं। इस पर एसडीएम का कहना था कि सरकारी संपत्ति पर निर्माण करना गैर कानूनी है। बता दें कि संभल में हिसा में चार लोगों को मौत हो गई थी।

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