उप्र: नया बिजली कनेक्शन सस्ता, इतने में लगेगा प्रीपेड मीटर; नई कॉलोनियों में ये राहत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन लेना अब पहले से सस्ता और आसान हो गया है। विद्युत नियामक आयोग ने बुधवार को नई कॉस्ट डाटा बुक-2025 जारी कर दी। इसके तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर और नए कनेक्शन की लागत में बड़ी कटौती की गई है।

साथ ही एस्टीमेट बनाने की व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत सिंगल फेज स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत 6016 रुपये से घटाकर 2800 रुपये कर दी गई है। वहीं, थ्री फेज स्मार्ट प्रीपेड मीटर अब 11342 रुपये की जगह 4100 रुपये में लगाया जाएगा।

आयोग ने नए बिजली कनेक्शन के लिए एस्टीमेट प्रणाली को खत्म करते हुए फिक्स चार्ज लागू कर दिया है। अब 300 मीटर तक दूरी और 150 किलोवाट तक लोड (निजी नलकूप को छोड़कर) के लिए अलग से एस्टीमेट तैयार नहीं किया जाएगा।

नई दरों के अनुसार, यदि कोई उपभोक्ता 2 किलोवाट का कनेक्शन 100 मीटर तक दूरी पर लेता है तो उसे 5500 रुपये एकमुश्त जमा करने होंगे।

वहीं, 300 मीटर की दूरी के लिए 7555 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। पहले ऐसे मामलों में खंभा, तार और ट्रांसफार्मर के नाम पर 10 से 20 हजार रुपये तक वसूले जाते थे।

आयोग के सचिव सुमित अग्रवाल ने बताया कि पावर कॉर्पोरेशन को निर्देश दिए गए हैं कि 12 जनवरी 2026 तक सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव कर लिए जाएं ताकि नई दरों के अनुसार ही उपभोक्ताओं से शुल्क लिया जा सके।

जिन्होंने मीटर लगवा लिया, उनके लिए अलग से व्यवस्था

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं ने नौ सितंबर 2025 के बाद स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए 6016 रुपये जमा किए हैं, उसकी वापसी के लिए भी विकल्प देने पर विचार किया जा रहा है।

बीपीएल उपभोक्ताओं को विशेष राहत

नई कॉस्ट डाटा बुक में गरीब और बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए कई रियायतें दी गई हैं। इन उपभोक्ताओं के लिए प्रोसेसिंग शुल्क और सुरक्षा जमा राशि शून्य कर दी गई है। 100 मीटर तक दूरी के लिए केवल 500 रुपये अग्रिम राशि लेकर कनेक्शन दिया जाएगा।

शेष राशि 12 महीनों तक 45 रुपये की मासिक किस्त में बिजली बिल के साथ जमा की जा सकेगी। वहीं, सिंगल फेज कनेक्शन लेने वाले बीपीएल उपभोक्ताओं को मीटर की कीमत 2800 रुपये दो किस्तों में जमा करने की सुविधा मिलेगी।

आवेदन के समय 1000 रुपये देने के बाद कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा। शेष राशि 24 समान मासिक किस्तों में भी जमा करने की सुविधा रहेगी।

नई कालोनियों में देना होगा सिर्फ मीटरिंग शुल्क

विद्युत नियामक आयोग ने बुधवार को नई कास्ट डाटा बुक-2025 जारी कर दी है। इसके अनुसार, अविकसित गैर-विद्युतीकृत कॉलोनियों के निवासियों को केवल मीटरिंग शुल्क का भुगतान करना होगा। बुनियादी ढांचे के नाम पर लिए जाने वाला शुल्क खत्म कर दिया गया है।

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