आबकारी नीति घोटाला: डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मांगी मोहलत, आज होनी है पेशी

नई दिल्ली। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति घोटाले को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की पूछताछ की प्रक्रिया में आज हिस्सा नहीं लेंगे। सिसोदिया ने सीबीआई को पत्र लिख दिल्ली के बजट कार्यक्रम के मद्देनजर कुछ दिनों की मोहलत मांगी है।

मनीष सिसोदिया द्वारा सीबीआई को बताया गया कि कुछ दिनों के बाद की तारीख दी जाए, उसके बाद वो खुद पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा ले लेंगे। हालांकि सीबीआई के द्वारा अभी तक इस आवेदन पर स्वीकृति नहीं दी है। सीबीआई मुख्यालय के सूत्रों से ये जानकारी मिली है।

ईडी भी कर रही मामले की जांच

बाते दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में पांच लोगों के अलावा सात कंपनियों के खिलाफ पूरक आरोपपत्र जनवरी में दाखिल किया था। ईडी की ओर से दायर दूसरे आरोपपत्र में भी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम शामिल नहीं है। मामले में दर्ज प्राथमिकी में सिसोदिया का नाम है।

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत में दाखिल पूरक आरोपपत्र में विजय नायर, शरत रेड्डी, बिनय बाबू, अभिषेक बोनपल्ली व अमित अरोड़ा को आरोपी बनाया गया है।इस मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आरोपी हैं।

ईडी अभी तक इस मामले में सिसोदिया के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है, लेकिन कहा है कि मामले की जांच अभी भी जारी है। आबकारी नीति में वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाए जाने के बाद इस नीति को रद्द कर दिया गया था।

इस मामले में ईडी ने दूसरा आरोपपत्र दाखिल किया है, जो धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है। पहला आरोपपत्र पिछले साल नवंबर में दाखिल किया गया था। अब तक गिरफ्तार लोगों सहित कुल 12 को इस आरोपपत्र में नामजद किया गया है। धनशोधन का यह मामला सीबीआई की एक प्राथमिकी पर आधारित है।

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