मुंबई। मुंबई की सेशन कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी और हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड गेर से जुड़े साल 2007 के एक अश्लील किसिंग मामले में एक्ट्रेस को बरी करने के मैजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
गौरतलब है रिचर्ड गेर ने 2007 में एक पब्लिक इवेंट में शिल्पा शेट्टी को मंच पर सबके सामने Kiss कर लिया था और फिर इसके बाद शिल्पा शेट्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मैजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ रिवीजन याचिका को अडिशनल सेशन जज एस.सी. जाधव ने खारिज कर दिया। हालांकि, इसे लेकर विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है।
पब्लिक इवेंट में किसिंग की ये घटना 16 साल पुरानी है जो 15 अप्रैल 2007 को राजस्थान में आयोजित एक एड्स जागरूकता कार्यक्रम के दौरान हुई थी। रिचर्ड गेर ने इसी इवेंट में मंच पर शिल्पा शेट्टी को सबके सामने Kiss किया था, जिसके बाद देश के कई हिस्सों से इसके खिलाफ आवाज उठने लगी और लोगों ने इसे अश्लील और देश की संस्कृति का अपमान बताया था।
विभिन्न धाराओं के तहत किया गया था मामला दर्ज
राजस्थान में रिचर्ड गेर और शेट्टी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) और इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलजी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले को मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था।
जनवरी 2022 में शिल्पा हुई थीं आरोप मुक्त
मैजिस्ट्रेट की कोर्ट ने जनवरी 2022 में शिल्पा शेट्टी को यह देखते हुए आरोप मुक्त कर दिया था कि वह गेर द्वारा की गई हरकत में पीड़िता मालूम पड़ती हैं।