2000 के नोट को लेकर HDFC ने ग्राहकों को भेजा मेल, साफ़ किए कई भ्रम  

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 2000 के नोट को चलन से बाहर कर दिया गया है। साथ ही लोगों को अपने पास मौजूद नोट को बदलने या जमा करने के लिए 30 सितंबर तक समय दिया है। इसे लेकर देश के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक HDFC BANK ने अपने ग्राहकों को एक मेल भेजा है, जिसमें तीन बिंदुओं में RBI की ओर से लिए गए फैसले को समझाया गया है।

मेल में क्या कहा एचडीएफसी बैंक ने?

एचडीएफसी बैंक की ओर से ग्राहकों को कहा गया कि आपकी सुविधा और विश्वास हमारे लिए सर्वोपरि है। हम आपको आरबीआई की ओर से जारी किए गए 2000 के बैंकनोट के बारे में अपडेट देना चाहते हैं।

1. कानूनी रूप से वैध

बैंक की ओर से कहा गया कि 2000 का नोट अभी भी लीगल टेंडर है। आप लेनदेन करने के लिए कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी अन्य व्यक्ति से भुगतान के रूप में स्वीकार भी कर सकते हैं।

2.आसानी से डिपॉजिट

एचडीएफसी बैंक की ओर से ग्राहकों को कहा कि किसी भी संख्या में 2000 के नोट बैंक में 30 सितंबर तक डिपॉजिट कर सकते हैं। हालांकि, आपको यहां पर नोट जमा करने के लिए आरबीआई के नियमों का पालन करना होगा। 50,000 से अधिक के नोट जमा करते हैं तो पैन दिखाना होगा।

3.आसानी से एक्सचेंज

बैंक की ओर से कहा कि देश भर में मौजूद किसी भी ब्रांच पर जाकर आसानी से 23 मई,2023 से लेकर 30 सितंबर, 2023 के बीच जाकर अधिकतम 20,000 रुपये या 10 दो हजार रुपये के नोट बदल सकते हैं।

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