370 खत्म करने के खिलाफ आज से ‘सुप्रीम’ सुनवाई, दलील के लिए 60 घंटे का समय

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म हुए लगभग चार साल हो गए हैं। 5 अगस्त 2019 को संसद ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने का फैसला किया था। अब सुप्रीम कोर्ट 370 को बहाल करने की मांग वाली याचिकाओं पर आज से सुनवाई करने जा रहा है। CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ आज से रोजाना सुनवाई करेगी।

पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बी.आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। अनुच्छेद 370 पर कपिल सिब्बल सहित अन्य दिग्गज वकील जिरह करेंगे। लिस्ट में 18 वकील शामिल हैं। दलील के लिए 60 घंटे का वक्त दिया गया है। आज कपिल सिब्बल इसकी शुरुआत करेंगे।

पीठ ने 11 जुलाई को विभिन्न पक्षों की लिखित दलीलों और मामले का ब्योरा दाखिल करने के लिए 27 जुलाई की समयसीमा तय की थी। पीठ ने कहा था कि सुनवाई सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर रोज होगी। दरअसल, सोमवार और शुक्रवार शीर्ष अदालत में विविध मामलों की सुनवाई के दिन हैं। इन दिनों में केवल नई याचिकाओं पर ही सुनवाई की जाती है और नियमित मामलों की सुनवाई नहीं की जाती है।

कोर्ट ने विवरणिका तैयार करने और इसे 27 जुलाई से पहले दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ताओं और सरकार की तरफ से एक-एक वकील को नियुक्त किया था। कोर्ट ने साफ कहा था कि बाद में कोई भी दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा। विवरणिका अदालत को पूरे मामले का सार-संक्षेप देती है जिससे तथ्यों को जल्दी से समझने में सहायता मिल सके।

पीठ ने कहा था कि पांच अगस्त 2019 की अधिसूचना के बाद जम्मू-कश्मीर की स्थिति के संबंध में केंद्र की ओर से सोमवार को दाखिल हलफनामे का संविधान पीठ द्वारा संवैधानिक मुद्दे पर की जा रही सुनवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

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