मुख़्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ीं, गैंगस्टर मामले में दोषी करार; आज सुनाई जाएगी सजा

गाजीपुर। माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अंसारी और उसके साथी सोनू यादव को गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने साल 2009 के हत्या और हत्या के प्रयास मामले को लेकर 2010 में कायम गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार दिया है। मामले में सजा आज शुक्रवार को सुनाई जाएगी।

क्या है मामला

मामला गाजीपुर के करंडा ब्लॉक के सुवापुर गांव के रहने वाले रिटायर्ड मास्टर कपिलदेव सिंह की हत्या और मुहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र के मीर हसन को जान से मारने की धमकी से जुड़ा है। इन दोनों मामलों को जोड़कर साल 2010 में मुख्तार अंसारी का गैंगचार्ट बना था। इसके बाद गाजीपुर स्थित करंडा थाने में मुख्तार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

मुख्तार अंसारी की मुश्किलों में और इजाफा

इस मामले में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई। गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार दिए जाने पर मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता लियाकत अली ने बताया कि सजा का एलान 27 अक्टूबर को किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सजा के पक्ष पर बचाव पक्ष की भी दलील को अदालत सुनेगी। अधिवक्ता लियाकत अली ने बताया कि दूसरा आरोपी सोनू यादव अदालत में सशरीर मौजूद रहा।

MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में माना दोषी

सोनू यादव ने अपने बचाव के लिए कोई भी दलील नहीं दी। उन्होंने बताया कि कल अदालत के निर्णय की कॉपी मिल जाएगी। उसके बाद हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देने के लिए अपील की जाएगी। अधिवक्ता लियाकत के मुताबिक मामले में अधिकतम सजा 10 साल की है।

उन्होंने बताया कि बचाव पक्ष की दलीलों को कल सुनने के बाद अदालत सजा का एलान करेगी। आज सिर्फ मुख्तार अंसारी और सोनू यादव को दोषी करार दिया गया है।

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