गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर ‘सुप्रीम’ फैसला आज, 17 मई को सुरक्षित रख लिया था आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा। याचिका में दिल्ली में आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है।

शीर्ष कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई 12 जुलाई की सूची के मुताबिक, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ फैसला सुनाएगी। पीठ ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल हैं।

किस मामले में आएगा फैसला?

शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को धनशोधन मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ED से जवाब मांगा था। आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक ने दिल्ली हाईकोर्ट के नौ अप्रैल के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

HC ने क्या कहा था?

हाई कोर्ट ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं है और जांच में उनके शामिल होने से बार-बार इनकार करने के बाद ईडी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था।

यहां जानिए पूरा घटनाक्रम

मुख्यमंत्री को ED ने धनशोधन मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें एक निचली अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर मामले में 20 जून को जमानत दी थी। हालांकि, ED ने अगले दिन दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था।

ED ने दलील दी थी कि केजरीवाल को जमानत देने का निचली अदालत का आदेश एकतरफा और गलत था। केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में 26 जून को सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था।

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