नई दिल्ली। कर्ज में डूबे उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मार्केट रेगुलेटर SEBI ने उनकी कंपनी रिलायंस सिक्योरिटीज लिमिटेड (RSL) पर नौ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर बाजार मानदंडों के साथ-साथ शेयर ब्रोकरों के नियमों का उल्लंघन करने के लिए यह कार्रवाई की गई है।
यह आदेश नियामक और शेयर बाजारों, एनएसई और बीएसई द्वारा सेबी-पंजीकृत शेयर ब्रोकर RSL के अधिकृत व्यक्तियों के खातों, रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की विषयगत ऑनसाइट जांच के बाद आया है।
यह निरीक्षण यह पता लगाने के लिए किया गया था कि क्या शेयर ब्रोकर नियमों, NSEIL पूंजी बाजार विनियमों और NSE वायदा एवं विकल्प कारोबार मानदंडों के प्रावधानों के संबंध में RSL द्वारा अपेक्षित तरीके से इनका रखरखाव किया जा रहा है। यह निरीक्षण अप्रैल, 2022 से दिसंबर, 2023 की अवधि के लिए किया गया था।
क्या है मामला
निरीक्षण के निष्कर्षों के अनुसार SEBI ने 23 अगस्त, 2024 को RSL को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया। सेबी ने 47 पन्नों के आदेश में RSL और उसके अधिकृत व्यक्तियों द्वारा किए गए कई उल्लंघन पाए।
इनमें ग्राहक ऑर्डर नियोजन को रिकॉर्ड करने के लिए पर्याप्त तंत्र का रखरखाव न करना, टर्मिनल स्थानों में विसंगतियां और अन्य ब्रोकरों के साथ साझा किए गए कार्यालयों में अलगाव की कमी शामिल है।
Survey में यह भी पाया गया कि RSL अपने अधिकृत व्यक्तियों- जितेंद्र कंबाद और नैतिक शाह से जुड़े ऑफलाइन ग्राहकों के लिए आवश्यक ऑर्डर नियोजन रिकॉर्ड बनाए रखने में विफल रही।
सेबी ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अनधिकृत कारोबारों को रोकने के लिए ब्रोकरों को ग्राहक ऑर्डर के सत्यापन योग्य साक्ष्य बनाए रखने का आदेश दिया है।