यूपी में इन लोगों को 30 हजार रुपए की अत‍िर‍िक्‍त सहायता देगी सरकार, प्रस्‍ताव पास

लखनऊ। प्रधानमंत्री आवास योजना-2 शहरी के तहत बुजुर्गों, विधवाओं व परित्यक्त महिलाओं को राज्य सरकार भी बड़ी राहत देगी। अब मध्य आय वर्ग वालों को भी पात्रता में शामिल करते हुए अनुदान के अलावा बुजुर्गों को 30 हजार रुपये,

परित्यक्त और विधवाओं को 20 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। नगर विकास विभाग के संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई है।

प्रयागराज महाकुंभ में 22 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक से पहले 22 प्रस्तावों को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन स्वीकृति दी गई है, लेकिन उनके बारे में सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी है। माना जा रहा है कि पारित प्रस्तावों में से अहम निर्णयों के बारे में महाकुंभ में होने वाली कैबिनेट की बैठक के बाद जानकारी दी जाएगी।

12 माह के भीतर मकान बनाने वालों को 10 हजार रुपये पुरस्कार

कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए स्वीकृत किए गए प्रस्तावों में महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रधानमंत्री आवास योजना-2 शहरी से जुड़ा है। इस योजना के तहत 12 माह के भीतर मकान बनाने वालों को 10 हजार रुपये पुरस्कार के रूप में अलग से दिया जाएगा। चयनित पात्रों को अभी मकान बनाने के लिए अनुदान के रूप में 2.50 लाख रुपये देने की व्यवस्था है।

पांच साल तक न बेच सकेंगे, न ट्रांसफर कर सकेंगे मकान

अब प्रदेश सरकार बुजुर्गों, विधवा व परित्यक्त महिलाओं को अतिरिक्त राशि देकर उनकी सहायता करेगी। यह मकान पांच साल तक न तो बेचे जा सकेंगे और न ही दूसरे के नाम पर हस्तांतरित होंगे।

चार श्रेणियों वाली इस योजना में ब्याज सब्सिडी, लाभार्थी के व्यक्तिगत रूप से आवास निर्माण, भागीदारी में सस्ती दर पर आवास और किफायती किराये की आवास योजना शामिल है।

बैंकों से 2.50 लाख रुपये तक म‍िलेगा अनुदान

ब्याज सब्सिडी योजना में ऋण लेने वालों को बैंकों से 2.50 लाख रुपये तक अनुदान मिलेगा। दूसरी योजना में अपनी 30 वर्ग मीटर भूमि पर निर्माण के लिए 2.50 लाख रुपये अनुदान, तीसरी योजना में विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद के बनाए गए भवनों के लिए दुर्बल आय वर्ग, निम्न आय वर्ग के साथ ही मध्य आय वर्ग को ढाई लाख रुपये तक छूट मिलेगी।

योजना में दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर, एससी-एसटी, विधवा, अविवाहित महिलाओं, अल्पसंख्यक और समाज के अन्य वंचित वर्गों को प्राथमिकता मिलेगी।

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