
मुंबई। एनआईए कोर्ट ने मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और अन्य सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। NIA अदालत के जज ने अपने फैसले में कहा बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी इसका कोई सबूत नहीं है।
बता दें कि महाराष्ट्र का मालेगांव शहर 29 सितंबर 2008 को धमाकों से दहल गया था। इसमें छह लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में 17 साल बाद फैसला आया है।
विशेष NIA अदालत ने सात आरोपियों पर फैसला सुनाया, जिसमें भोपाल से पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित का नाम भी शामिल है।
यह मामला राजनीतिक रूप से बेहद संवेनशील रहा। कांग्रेस सरकार में पहली बार भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था।
जानें पूरा घटनाक्रम
घटनाक्रम के अनुसार 29 सितंबर 2008 को लोग रमजान का महीना व नवरात्रि के त्योहार में व्यस्त थे। रात करीब 9 बजकर 35 मिनट पर मालेगांव के भीखू चौक पर बम ब्लास्ट हुआ।
चारों तरफ धुआं और लोगों की चीखों की आवाज सुनाई देनी लगी। 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। 100 अधिक लोग घायल हो गए थे। बता दें कि नासिक जिले का मालेगांव मुस्लिम बहुत है।
कोर्ट ने 19 अप्रैल को सुरक्षित रखा था आदेश
अदालत ने 17 साल लंबी चली सुनावाई के बाद 19 अप्रैल को सभी सात आरोपियों के खिलाफ फैसला सुरक्षित रख लिया था।
8 मई फैसला सुनाने की तिथि तय की गई थी। सभी आरोपियों को इस दिन पेश होने का आदेश दिया गया था, लेकिन फिर कोर्ट ने 31 जुलाई फैसला सुनाने की तिथि तय कर दी थी।