प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली में नए नियम लागू, ताजा पाबंदियों से किसे मिली छूट?

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए गुरुवार 18 दिसंबर से सख्त नियम लागू किए गए हैं। अब बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) की गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा।

इसके साथ ही राजधानी से बाहर पंजीकृत गैर BS6 मानक वाली गाड़ियों को भी दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी।

इसके अलावा सभी प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम (WFH) देना होगा। इसके अलावा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से लागू ग्रेप-4 के प्रतिबंध लागू रहेंगे।

पाबंदियों से किसे मिली छूट?

दिल्ली सरकार द्वारा लागू इन पाबंदियों का इमरजेंसी सेवाओं और जरूरी कामों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रेप-4 के तहत सख्त प्रतिबंधों के बावजूद कुछ छूट दी गई हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने एम्बुलेंस, फायर टेंडर और दूसरी इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को इन पाबंदियों से छूट दी है।

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने आधिकारिक नोटिस जारी कर कहा, “पेट्रोल या सीएनजी से चलने वाली एम्बुलेंस, फायर टेंडर, पुलिस गाड़ियां और दूसरी इमरजेंसी रिस्पॉन्स यूनिट बिना किसी रुकावट के काम करती रहेंगी, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि सार्वजनिक सुरक्षा और मेडिकल सेवाओं पर इन प्रतिबंधों का कोई असर न पड़े।”

इमरजेंसी गाड़ियां जैसे एम्बुलेंस, फायर टेंडर और फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिनमें अस्पतालों में काम करने वाले, वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में शामिल विभाग, फायर डिपार्टमेंट और दूसरी जरूरी सेवाओं में काम करने वाले लोग शामिल हैं, उन्हें वर्क फ्रॉम होम के आदेश से छूट रहेगी।

Back to top button