UPP के सिपाहियों की जमानत खारिज, सेक्सटॉर्शन गैंग में हैं शामिल

आगरा। लोगों को युवती के जरिए हनीट्रैप में फंसाकर उनसे ठगी करने के मामले में आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र के ताज नगरी फेस 2 निवासी आरोपी पुलिस कर्मी मोहम्मद रियाजउद्दीन और बाह के चमरौआ निवासी गणेश ने अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिला जज संजय कुमार ने 17 दिसंबर को खारिज करने के आदेश दे दिए।

आगरा के थाना कमलानगर में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार प्रशांत पाठक ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि वह 6 सितंबर को हाथरस गए थे। उस दिन उनके फोन पर अनजान नंबर से मिसकॉल आई। उन्होंने काॅल किया तो लड़की बोली। उसने अपना नाम सौम्या बताया था।

उसने मीठी-मीठी बात करके अपने जाल में फंसा लिया। अगले दिन वह आगरा आए तो लड़की का काॅल आया। वह उनसे मिलने कमलानगर आ गई और उनकी गाड़ी में बैठ गई।

कहा कि, आप बहुत अच्छे आदमी हो। कहीं घूमने चलते हैं, तुमने खाना भी नहीं खाया होगा। बहाने से एक होटल पर लेकर गई। वहां पहले खाना खिलाया। उसके बात कोलड्रिंक पिलाई।

उसे पीने के बाद वह अर्ध बेहोशी की हालत में हो गए। होश आने पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी। इसके बाद वह आरोपियों के साथ मिलकर ब्लैकमेल कर 20 लाख रुपयों की मांग करने लगी।

बाद में 4 लाख रुपयों में मान गए, वो भी नहीं दिए। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर थाना कमला नगर में प्राथमिक की दर्ज कराई।

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