सहारा ग्रुप की कंपनियों में काम करने वालों को कौन देगा वेतन? SC में आज होगी

नई दिल्ली। सहारा समूह की कंपनियों से अपने लंबित वेतन के भुगतान की अपील करने वाले कर्मचारियों की अंतरिम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर को सहारा इंडिया कमर्शियल कारपोरेशन लिमिटेड (SICCL) की याचिका पर केंद्र, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) और अन्य हितधारकों से जवाब मांगा था। याचिका में सहारा ने अपनी 88 प्रमुख संपत्तियों को अदाणी प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को बेचने की अनुमति मांगी थी।

मामले में आज होगी सुनवाई

SICCL की याचिका पहले ही 17 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। शुक्रवार को वकीलों ने प्रधान न्यायाधीश से आग्रह किया कि कर्मचारियों की अंतरिम याचिकाओं को भी सोमवार को सूचीबद्ध किया जाए, क्योंकि उन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिला है।

SICCL के अंतरिम आवेदन पर हुई थी सुनवाई

इससे पहले, पीठ ने सहारा समूह के धन वापसी दायित्वों से संबंधित लंबे समय से लंबित मामले में SICCL के अंतरिम आवेदन पर सुनवाई की थी।

पीठ ने वित्त मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय को भी इस मामले में पार्टी बनाने का आदेश दिया है। पीठ ने न्यायमित्र वरिष्ठ वकील शेखर नफड़े से SICCL द्वारा अदाणी समूह की कंपनी को बेची जाने वाली प्रस्तावित 88 संपत्तियों का ब्यौरा जुटाने को कहा था।

Back to top button