भोपाल। देश में इस समय ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को लेकर चर्चा गरम है। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की बात की जा रही है। केंद्र की ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ अवधारणा पर हंगामे के बीच, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार ने कहा कि आयोग कानूनी प्रावधानों के अनुरूप चुनाव कराने को तैयार है।
कुमार ने एक संवाददाता सम्मेलन में मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर पत्रकारों को जवाब देते हुए कहा, ”कानूनी प्रक्रियाओं, संविधान और आरपी अधिनियम के अनुसार, हमें चुनाव कराने का अधिकार है और हम इसके लिए तैयार हैं।”
उन्होंने कहा, “हमारा कर्तव्य संवैधानिक प्रावधानों और आरपी अधिनियम के अनुसार समय से पहले चुनाव कराना है। अनुच्छेद 83 (2) कहता है कि संसद का कार्यकाल 5 वर्ष होगा और आरपी अधिनियम की धारा 14 कहती है कि 6 महीने पहले हम चुनावों की घोषणा कर सकते हैं। ऐसी ही स्थिति राज्य विधानसभाओं के लिए भी है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार, हम चुनाव कराने के लिए हमेशा तैयार हैं।”
बनाई गई कमेटी
गौरतलब है कि केंद्र ने बीते शनिवार को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के मुद्दे की जांच करने और देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए सिफारिशें करने के लिए आठ सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
समिति में अध्यक्ष के रूप में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ले अलावा गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष सी कश्यप और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल होंगे।