GST की दरों में बदलाव से क्या हुआ सस्ता, क्या महंगा? यहां मिलेगा हर सवाल का जवाब

नई दिल्ली। इनकम टैक्स में राहत के बाद केंद्र सरकार ने पीएम मोदी के वादे को पूरा किया है। अब वस्तु एवं सेवा कर यानि जीएसटी की दरों में बदलाव कर आम आदमी से लेकर किसान और छोटे उद्यमियों के इस्तेमाल में आने वाली सैकड़ों वस्तुओं को सस्ता कर दिया।

अब जीएसटी की सिर्फ दो दरें पांच और 18 प्रतिशत होंगी। GST दरों में इस बदलाव से ब्रेड, पराठा और दूध से लेकर एसी और कार तक सस्ते होंगे। पिछले एक साल से लंबित स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।

नई दरों में छोटी कार, तिपहिया और 350 सीसी से कम क्षमता वाली बाइक पर अब 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। ट्रैक्टर और इसके टायर पर पांच प्रतिशत टैक्स लगेगा।

1500 सीसी या चार मीटर से लंबी लग्जरी कारों, तंबाकू और सिगरेट जैसी हानिकारक वस्तुएं और उच्च विलासिता वाले आइटम के लिए 40 प्रतिशत का नया स्लैब बनाया गया है।

पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, जर्दा जैसे चबाने वाले तंबाकू उत्पाद और बीड़ी को छोड़कर अन्य उत्पादों पर नई दरें 22 सितंबर यानी नवरात्र के पहले दिन से लागू होंगी।

कई सेवाओं की दरों में भी बदलाव किया गया है, जिससे अब होटल में ठहरना भी सस्ता हो जाएगा। जीएसटी दरों में इतनी बड़ी राहत से सरकार के जीएसटी राजस्व में सालाना 47,700 करोड़ रुपये की कमी का अनुमान लगाया गया है।

कब से प्रभावी होंगी जीएसटी की नई दरें?

जीएसटी की नई दरें ज़्यादातर वस्तुओं और सेवाओं पर 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होंगी। हालांकि, सिगरेट और कुछ तंबाकू उत्पादों पर नई दरें बाद में अधिसूचित तारीख पर लागू की जाएंगी।

दवाओं पर कितनी लगेगी जीएसटी?

सभी दवाओं और औषधियों पर 5% की रियायती जीएसटी दर लागू है, सिवाय उन दवाओं (Medicine GST) के जिन पर शून्य दर लागू है। ऐसा निर्माताओं की उत्पादन लागत बढ़ने से बचाने के लिए किया गया है। कैंसर की दवाओं पर शून्य प्रतिशत यानि कोई जीएसटी नही लगेगा।

ब्यूटी प्रोडक्ट पर जीएसटी

हेल्थ क्लब, सैलून, नाई, फिटनेस सेंटर और योग सेवाओं पर अब इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के बिना 5% की जीएसटी दर लागू होगी, जो पहले 18% थी।

छोटी कारों पर नई जीएसटी दर

सभी छोटी कारों पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। यह 1200 सीसी तक की इंजन क्षमता और 4000 मिमी तक की लंबाई वाली पेट्रोल, एलपीजी या सीएनजी कारों और 1500 सीसी तक की इंजन क्षमता और 4000 मिमी तक की लंबाई वाली डीजल कारों पर लागू होगी।

कृषि मशीनरी पर जीएसटी दर कम की गई

किसानों को राहत देने के लिए स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई प्रणाली और कटाई मशीनरी जैसी कृषि मशीनरी पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।

एअर कंडीशनर और टीवी की नई दरें

एअर कंडीशनर और डिशवॉशर पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। सभी टीवी और मॉनिटर, चाहे उनका आकार कुछ भी हो, अब एक समान 18% कर के दायरे में आएंगे, जबकि बड़ी स्क्रीन वाले टीवी और मॉनिटर पर पहले 28% टैक्स लगता था।

होटल्स पर जीएसटी दर

होटल आवास सेवाएं, जहां आपूर्ति का मूल्य 7500 रुपये प्रतिदिन तक है, पर आईटीसी के बिना 5% कर लगाया जाएगा, जो 18% से कम है।

सट्टेबाजी, कैसीनो, जुआ और ऑनलाइन गेमिंग पर नई जीएसटी दर

40% की नई जीएसटी दर सभी निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावों पर लागू होगी, जिसमें सट्टेबाजी (Online Betting GST), कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग शामिल हैं।

चश्मे और गॉगल्स पर जीएसटी दर

दृष्टि सुधारने वाले चश्मे और गॉगल्स पर अब 5% जीएसटी लगेगा, जबकि अन्य प्रकार के चश्मों पर 18% टैक्स लगेगा।

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