
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आवारा कुत्तों के मामले स्वतः संज्ञान वाली याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तीन नवंबर को होने वाली सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया।
दरअसल, कोर्ट ने पाया कि आवारा कुत्तों की समस्या पर नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अधिकतर राज्यों ने अब तक हलफनामे नहीं दायर किए हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य सचिवों को पेशी का आदेश दिया।
अगस्त महीने में पारित आदेश में दिए थे अहम निर्देश
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को लावारिस कुत्तों के के मामले का दायरा दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की सीमाओं से आगे बढ़ाते हुए निर्देश दिया था कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में पक्ष बनाया जाए। स्वतः संज्ञान मामले के अलावा, इस मुद्दे से संबंधित चार अलग-अलग याचिकाएं भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं।





